छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को     

तैयारियों के संबंध में जिला न्यायाधीश ने ली संबंधित विभाग और न्यायिक अधिकारियों की बैठक             

संपादक कुंज कुमार रात्रे हासमुंद दिनांक 23 नवंबर 2024/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 14 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को जिला न्यायालय तथा तालुका स्थित न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा के द्वारा जानकारी दी गयी कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित तथा सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस हेतु जिला न्यायालय महासमुंद तथा बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली तालुका स्थित सभी न्यायालयों में खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक के प्रकरण रखे जाने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा न्यायिक अधिकारियों और प्री-लीटीगेशन प्रस्तुत करने वाले संबंधित विभागों के अधिकारियों की भी बैठक ली गई है।

न्यायिक अधिकारियों के बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा न्यायालयों में जो प्रकरण चिन्हाकिंत किए गए है जैसे एमएसीटी, सिविल प्रकरण, एनआई एक्ट, समरी प्रकरणों के आकड़ों का अवलोकन भी किया गया। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण पर चर्चा करते हुए न्यायालयों में 5 से 10 वर्षो से लंबित प्रकरणों, वरिष्टजनों से संबंधित प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्री लिटिगेशन प्रकरण के रूप में चिन्हाकिंत प्रकरणों में बढ़ोत्तरी करते हुए सर्वसंबधित विभाग वित्तीय संस्थानों के साथ प्री-सिंटिंग, सहयोग एवं उनसे समन्व स्थापित कर राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार प्रीलीटीगेशन प्रस्तुत करने वाले बैंकों के शाखा प्रबंधकों, बिजली, नगर पालिका, यातायात शाखा, परिवहन, खनिज, राजस्व एवं जिला पंचायत के अधिकारियों की भी बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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