छत्तीसगढ़
नर्सिंग होम एक्ट के तहत तेंदुकोना में क्लीनिक को बंद किया गया.
कुंजूरात्रे दिनांक 27अगस्त 2024 को डॉ के आजमानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुन्द के निर्देशानुसार नर्सिंग होम एक्ट के तहत तेंदुकोना में डी एन सेन क्लीनिक को बंद किया गया. उनको समझाईस भी दिया गया की आपको अगर क्लीनिक को चलाना है तब शासन के नियमतः रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही मरीजों का देखभाल करें जिसमें बायोमेडिकल के नियमों का सख्त पालन करना अनिवार्य है, इस जांच में डॉ बी एस बढ़ाई बी एम ओ बागबाहरा, और डॉ सी पी चंद्राकर नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी महासमुन्द के द्वारा किया ग