छत्तीसगढ़

गाडी रोककर मारपीट करने वाले पर महासमुंद पुलिस की कार्यवाही।

कुंजूरात्रेमहासमुन्द घटना का विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी हेमकुमार साहू उम्र 28 वर्ष ग्राम बूटीपाली, बसना ने थाना सांकरा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.05.2024 को अपने नौकर तिरथ सोनी के साथ मोटर सायकल से कंचनपुर से वापस धरमपुर रास्ते होते हुए अपने गांव जा रहे थे ग्राम कंचनपुर व ग्राम धरमपुर के बीच कच्ची रोड के पास करीब रात 09.30 बजे पहूंचे थे वही पर कुछ लोग हमारा रोड में रास्ता रोककर मारपीट किया और मेरे पास रखे नगदी रकम 9000 रुपए एवं मेरे खाता से ट्रांसफर कराकर कुल 58300 रुपये को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लुट कर ले गए है कि सूचना पर थाना सांकरा में अपराध धारा 341, 392, 34 भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

 

विवेचना के दौरान पुलिस की टीम के द्वारा पता तलाश कर संदेहियों को थाना लाकर पूछताछ किया गया, जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम 01. परमानंद पटेल पिता हीरालाल पटेल उम्र 35 वर्ष सा ग्राम नवागांव, बसना, 02. नैनिश पटेल पिता घुराऊ लाल पटेल उम्र 24 साल साकिन बगारदरहा बसना 03. अजय साव पिता गोकुल साव उम्र 23 साल साकिन बगारदरहा तथा 04. मनीष बाघ पिता स्व. छोटेलाल बाघ उम्र 20 साल साकिन बगारदरहा बसना का होना बताए। पुलिस की टीम के द्वारा पूछताछ करने पर उपरोक्त लूट की घटना में शामिल होना पाया गया , जिनसे पुलिस टीम के द्वारा चारों आरोपीयों से लूट की रकम 58300 रुपए घटना में प्रयुक्त 03नग मोबाईल कीमती 22000 रुपए तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग मोटर सायकल कीमती 75000 रुपए कुल जुमला कीमती 1,55,300 रुपए जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 341,392,34 भादवि के तहत् कार्यवाही कर आरोपियों को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया।

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