छत्तीसगढ़

49.5 लीटर अवैध शराब के साथ 04 आरोपी महासमुन्द पुलिस की गिरफ्त में।

कुंजूरात्रे महासमुंद थाना सिटी महासमुन्द के 03 प्रकरणों में 04 आरोपियों के कब्जे से 49.5 लीटर अवैध शराब कीमती 24950 रूपये जप्त।

सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों व सायबर सेल महासमुन्द की टीम द्वारा अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिंग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण मादक पदार्थ परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। कि

प्रकरण (01)* दिनांक 05.07.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि 02 व्यक्ति मोटर क्रमांक CG 04 CE 1673 में अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुये महासमुन्द से खट्टी लभरा की ओर जा रहे है। उक्त सूचना पर पुलिस की टीम के द्वारा खट्टी से लभरा जाने की मार्ग ग्राम खट्टी में पहुच कर घेराबंदी कर 02 व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम (01) गोविंदा मानिकपुरी पिता स्व0 राजूमानिक पुरी उम्र 29 साल साकिन वार्ड न0 12 पिटियाझर महासमुंद तथा (02) ओम तांडी पिता शत्रुघन तांडी उम्र 19 साल साकिन वार्ड न0 23 सुभाष नगर महासमुंद का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में भरी 140 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक शिशी में 180-180 एमएल भरी हुई जुमला 25.2 लीटर शराब किमती 12600 रूपये शराब रखे मिला आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जो उक्त शराब को बिक्री एवं रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया जिस पर आरोपी के पास कुल 25.2 लीटर शराब किमती 12600 रूपये एवं 01 नग मोटर सायकल कीमती 16000 रूपये जुमला कीमती 28600 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूध्द थाना महासमुन्द में अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

प्रकरण (02)* इसी प्रकार थाना महासमुन्द क्षेत्र में पुलिस की टीम के द्वारा मुखबिर सूचना पर घटना स्थल ग्राम खैरा संजय गार्डन के पिछे तरफ पहुच कर आरोपी जितेंद्र तांडी पिता राजू तांडी आयु30 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 23 पंजाबी पारा महासमुंद एवम रोशन मांझी पिता बागबहरिया मांझी आयु 20 वर्ष निवासी छिपिया पारा महासमुन्द के कब्जे से कुल 85 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक 180 एमएम कुल 15.300 लीटर शराब 7650 एवम एक नग मोटरसाइकल कीमती 25000/ रूपये मिला। आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जो उक्त शराब को बिक्री एवं रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया जिस पर से 15.300 लीटर शराब 7650 रूपये एवं बिक्री का रकम 200 रूपये जुमला कीमती 7850 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द थाना महासमुन्द में अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

प्रकरण (03)* इसी प्रकार थाना महासमुन्द क्षेत्र में दिनांक 05.07.2024 को पुलिस की टीम के द्वारा मुखबीर सुचना पर घटना स्थल खैरा चौक महासमुंद पहुच कर आरोपी अजय जगत पिता समारू जगत उम्र 35 वर्ष सा0 वार्ड नं0 22 सुभाष नगर महासमुंद के कब्जे से कुल 50 नग पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक 180-180 एमएल कुल 09 लीटर शराब 4500 रूपये मिला। आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जो उक्त शराब को बिक्री एवं रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया जिस पर से 09 लीटर शराब 4500 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द थाना महासमुन्द में अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् .कार्यवाही की गई।

थाना महासमुन्द के 03 प्रकरण में 05 आरोपी के कब्जे से 49.5 लीटर अवैध शराब कीमती 24950 रूपये जप्त कर थाना महासमुन्द में आरोपियों के विरूध्द 34 (2) आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज न्यायिक रिर्माड पर भेजा गया।*

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