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नूंह गैंग रेप डबल मर्डर मामले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 दोषियों को सुनाई मौत की सजा

नूंह गैंग रेप डबल मर्डर मामले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 दोषियों को सुनाई मौत की सजा

पंचकूला । मध्यरात्रि को डिंगरहेड़ी गांव में हथियारबंद लोगों ने 40 वर्षीय किसान और उसकी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि उनकी 21 और 16 साल की दो भतीजियों के साथ बलात्कार किया गया था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।

सजा के साथ लाखों का जुर्माना भी

हरियाणा के पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2016 के नूंह सामूहिक बलात्कार और दोहरे हत्याकांड मामले में चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। 10 अप्रैल को अदालत ने हेमत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान को 24-25 अगस्त, 2016 की रात को हरियाणा के नूंह में हुए दोहरे हत्याकांड, सामूहिक बलात्कार और डकैती का दोषी पाया था। अदालत ने आरोपियों पर कुल 8.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि आरोपियों ने एक नाबालिग समेत दो महिलाओं से उनके घर पर सामूहिक बलात्कार किया था और उसके बाद उनके पास से गहने और नकदी लूट ली थी। हमले के कारण एक पीड़ित की उसकी पत्नी सहित मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।अलग-अलग आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। राज्य सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली थी। हालांकि विशेष अदालत ने छह आरोपियों-तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर यादव, करमजीत, राहुल वर्मा और संदीप को भी बरी कर दिया था। इसके अलावा, विशेष अदालत ने एक अन्य आरोपी अमरजीत को जमानत मिलने के बाद भगोड़ा घोषित कर दिया था।

 

सात साल पहले हुई थी वारदात

 

बता दें कि 24-25 अगस्त, 2016 की मध्यरात्रि को डिंगरहेड़ी गांव में हथियारबंद लोगों ने 40 वर्षीय किसान और उसकी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि उनकी 21 और 16 साल की दो भतीजियों के साथ बलात्कार किया गया था।

 

पुलिस ने शुरुआत में 25 अगस्त, 2016 को मामला दर्ज किया और चार लोगों – संदीप, करमजीत, अमरजीत और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था और उस साल नवंबर में चारों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उन पर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था।

 

सीबीआई ने शुरू की थी जांच

 

हालांकि, हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2016 में मामला सीबीआई को सौंप दिया और केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में आईपीसी और पॉक्सो धाराओं के तहत अपना मामला दर्ज किया था।

 

बाद में, 13 सितंबर, 2017 को, गुरुग्राम पुलिस ने एक अलग मामले के सिलसिले में चार लोगों – हेमंत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान को पहले गिरफ्तार किया था और फिर 30 अक्टूबर, 2017 को सीबीआई ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

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