प्रधान पाठकशा.प्रा.शाला उड़ेला, विकासखण्ड-बसनाकार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला-महासमुन्द के आदेश आदि. वि / छा.आ./2025-26 महासमुन्द दिनांक 17/06/2025 अनुसार आपके द्वारा पूर्व में अधीक्षक / शा. आदिवासी बालक आश्रम उड़ेला के प्रभार में रहते हुए अश्रिम शिष्यवृत्ति की बचत राशि 5,14,250/- रूपये सक्षम अधिकारी के स्वीकृत बगैर आहरण किया गया है, जिसे शासन के खाते में आज दिनांक तक जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।आपके द्वारा उपरोक्तानुसार कलेक्टर महोदय के आदेशानुरूप गठित जांच समिति के सदस्य एवं सचिव के सभी दिनांक 17/07/2025 को बयान दर्ज कराया है कि 02 दिवस में उक्त राशि एवं सबंधित समस्त अभिलेखों को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा।
1आपके बयान अनुसार 02 दिवस व्यतित होने के उपरांत भी शिष्यवृत्ति की बचत राशि 5,14,250/- रूपये शासन के खाते में जमा कर चालान की कॉपी तथा संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।
सत्यप्रतिलिपि
अतः आपको सूचित किया जाता है कि चालान के माध्यम से (मुख्य शीर्ष-0250-अन्य सामाजिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष-0102-अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व. कल्याण मद) में राशि 5,14.250/-रूपये अनिवार्यतः जमा कर चालान की 02 प्रति तथा राशि से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ जाच समिति के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बसना में दिनांक 23/07/2025 को समय 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
प्रस्तावित किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी
सोचने वाली बात….
आदिवासी बालक आश्रम उड़ेला के अधीछक साधव सिदार वा खण्ड प्रभारी रोहित पटेल दोनो का सील साइन होगा तभी पैसा निकल पायेगा।
2जाँच टीम का भी हिस्सा रहा रोहित पटेल।
3बगैर स्वीकृति के आहरण किया गया।।
4एक अधीक्षक ऐसा फर्जी खेल को कितने महीनों तक खेला होगा।
कि आज रिकवरी मे 5.14.250 रुपये जमा किया और खण्ड प्रभारी को कैसे मालूम तक नहीं चला।
