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शासकीय भूमि में अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास निर्माण किये जाने पर रोक लगाये जाने बाबत्।

शासकीय भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण करने की शिकायत बावत्।

कुंज कुमार रात्रे वरिष्ठता पत्रकार महासमुंद ग्राम साराडीह, तहसील व जिला महासमुन्द छ.ग. स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 92 जिसे श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला महासमुन्द के द्वारा शासकीय कार्यों के लिए आरक्षित घोषित किया गया है उक्त भूमि में बाजार एवं गौठान तथा स्कूल बना हुआ है।

उक्त शासकीय भूमि खसरा नं. 92 का भाग में लीलाबाई पति दुकालू राम के द्वारा अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि लीलाबाई अपने सुपुत्र होरीलाल उर्फ राजू के साथ संयुक्त रूप से निवास करती है तथा उनके पुत्र के नाम से त्रिमूर्ति कालोनी महासमुन्द एवं ग्राम साराडीह में दो मंजिला पक्का मकान बना हुआ है इसलिए बावजूद भी झूठी जानकारी देकर शासन को गुमराह कर उक्त शासकीय भूमि में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है। और राजेश साहू पिता  गोठू साहू के द्वारा ग्राम साराडीह के शासकीय भूमि खसरा नं. 202 रकबा 0.51 हेक्टेयर भूमि जो नाला की भूमि है। उक्त नाला की 30 फीट भूमि में से 15 फीट भूमि में राजेश साहू के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर बीम कॉलम खड़ा कर गोदाम का निर्माण किया गया है जिसके कारण नाला संकुचित (सकेला) हो जाने के कारण गांव के मीडिल स्कूल, गौठान एवं वाजार में पानी भर जाने का खतरा बना रहता है।शासन से निवेदन है कि उपरोक्त वातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इसकी जांच कर राजेश साहू के उक्त अवैध कब्जा का हटाये जाने का आदेश करने की कृपा करें। शासन से मांग

ग्राम पंचायत साराडीह

 

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