पालिका परिसर में अध्यक्ष से मारपीट निंदनीय : खिलावन बघेल महासमुंद, 29 नवंबर
संपादक कुंज कुमार रात्रे महासमुंद कांग्रेस के शहर अध्यक्ष खिलावन बघेल ने कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में कहा कि पालिका परिसर में बुधवार को कांग्रेस की नपाध्यक्ष और नगर की पहली महिला श्रीमती राशि महिलांग के साथ पंकज साहू द्वारा मारपीट किया जाना घोर निंदनीय है। उक्त व्यक्ति पालिका के कर्मचारियों को कानून व संविधान की धमकी देकर अनावश्यक दवाब बनाता रहा है। जिसे रोकने पर कपिल साहू, त्रिभुवन महिलांग, पवन पटेल पर हिंसक वार कर अभद्रता पूर्ण गाली-गलौज, मारपीट की घटना बेहद शर्मनाक है। ऐसी घटना सभ्य समाज में नारी को सर्वोच्च स्थान देने की बात पर चिन्ह लगाता है।
नपाध्यक्ष को न्याय दिलाने आंदोलन करेगी कांग्रेस नेता
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है जिसपर लगाम लगाने में सरकार विफल है। नगर पालिका परिसर में नपाध्यक्ष के साथ हुई घटना में पुलिस जल्द से जल्द आरोपी पर कार्रवाई करें अन्यथा कांग्रेस नपाध्यक्ष को न्याय दिलाने आंदोलन करेगी। पत्रकार बार्ता में मौजूद नपाध्यक्ष राशि महिलांग ने कहा कि शहर हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है और हर कोई यहां शांति और सुरक्षित रहता
आया है, पर बुधवार को पालिका के अंदर नगर की प्रथम महिला के साथ मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी के बाद कोई कैसे सुरक्षित रह सकती है, जब एक महिला जनप्रतिनिधि ही वहाँ सुरक्षित नहीं है। घटना के बाद थाने में जब शिकायत पर एफआईआर दर्ज की मांग की तो पहले कहा गया जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मैनें और मेरे समर्थक रातभर एफआईआर कराने की मांग करते रहे। सुबह 430
दरवाजा पीटते हुए परिवार को जान की धमकी, जुर्म दर्ज
बुधवार को पालिका परिसर में हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने पहले पालिका अध्यक्ष राशि महिलांग की शिकायत पर पंकज साहू के खिलाफ 296, 115(2), 351(2) 309(4) का मामला दर्ज किया वहीं बाद में पूर्व पार्षद पंकज साहू की शिकायत पर नपाध्यक्ष राशि महिलांग, त्रिभुवन महिलांग, अंकित महिलांग, कपिल साहू, अरिश अनवर तथा अन्य के खिलाफ बारा 296,115 (2), 351(2),309 (4) के तहत मामला दर्ज किया। वहीं सुभाष नगर स्थित पंकज साहू के निवास पर तोड़फोड़ कर गाली गलौज करने तथा दहशत फैलाने का प्रयास करने पर ओमती ममता साहू की शिकायत पर दीपक ठाकुर, शब्बीर, विक्की महिलांग, रुपेश महिलांग सहित 10-15 के विरुद्ध 296, 351(2), 324(4), 191(2), 331(4) के तहत अपराध दर्ज किया है। श्रीमती साहू का आरोप है कि उक्त सभी लोग 27 नवंबर की रात मेरे घर का दरवाजा पीटते हुए गाली-गलौज को और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जब इसको सूचना पुलिस को दी तो पुलिस के पहुंचने से पहले सभी भाग गए थे।
बजे हमें एफआईआर की कॉपी दी जाती है और कहा गया कि मामला दर्ज तो 10 बजे ही हो गया था। इससे पता चलता है पुलिस भी कहीं न कहीं दवाब में है। अब पालिका के कर्मचारी व अधिकारी पर दवाब बनाया जा रहा है। पंकज साहू सुचना के अधिकार की आड़ में अधिकारी-कर्मचारियों को
डराते व धमकाते हैं। पर मैं जनता की सेविका हूं, किसी डर और दवाब में आकर मैं काम नहीं करूंगी। हमेशा जनता की राय से कार्य करती हूं। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मुझे न्याय जरूर मिलेगा। पत्रकारवार्ता में कांग्रेस पार्षदों सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।