छत्तीसगढ़

शराब की अवैध बिक्री करते 01 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में।

कुंजूरात्रे महासमुंद सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिंग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण मादक पदार्थ परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था।

थाना सिघोड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 18.09.2024 को एक व्यक्ति धरम सिंग सिदार पिता सादराम सिदार उम्र 45 साल साकिन परसकोल थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छ.ग.) द्वारा हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु अपने घर के परछी में ग्राम परसकोल में रखे पाये जाने से आरोपी के कब्जे से कुल 40 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती 8000 रूपये को जप्त कर थाना सिंघोडा में अपराध/धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस के द्वारा की गई है।

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