छत्तीसगढ़

आबकारी वृत्त सरायपाली के द्वारा 10 लीटर महुआ शराब एवं 51.84 लीटर देशी शराब जप्त 

कुंजूरात्रेमहासमुंद जिला कलेक्टर  प्रभात मलिक के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी  मोहित जायसवाल एवं सहायक जिला आबकारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज के मार्गदर्शन में दिनांक 16.05.24 को आबकारी वृत्त सरायपाली द्वारा ग्राम राफेल थाना सिंघोड़ा निवासी रामसिंह बारिक पिता रतन के आधिपत्य से ।कुल 10 लीटर महुआ शराब कीमती 2000 रु. जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2) 59 (क) का गैरजमानतीय प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। वहीं ग्राम नानकपाली में अवैध संग्रहण पर कार्यवाही में आरोपी भोजराज साहू पिता कमल लोचन साहू के मकान की तलाशी लिए जाने पर कुल 288 नग देशी मदिरा प्लेन कुल जप्त मात्रा 51.84 कीमती 25920 रू के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) 34(2) 59 (क) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही आबकारी उप निरीक्षक वृत्त सरायपाली शिवशंकर के नेतृत्व में आबकारी आरक्षक श्री के आर खूंटे ,वाहन चालक संतु रात्रे एवं आबकारी टीम सरायपाली का विशेष योगदान रहा।

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