छत्तीसगढ़

02 आरोपियों के विरूध्द आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया

 ।कुजूरात्रेमहासमुन्द छत्तीसगढ में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुये व छत्तीसगढ में आदर्श आचार संहिता लगते ही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, महोदय के द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों व सायबर सेल महासमुन्द की टीम द्वारा अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिंग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण मादक पदार्थ परिवहन पर कार्यवाही लगातार की जा रही है।

 

 

*प्रकरण 01:-* दिनांक 06.05.2024 को मुकबीर से सूचना मिला की एक व्यक्ति ग्राम अछोला में अवैध शराब बिक्री करने रखा है की सूचना पर पुलिस की टीम के द्वारा ग्राम अछोला थाना तुमगांव में एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम 01. मुकेश साहू पिता बाबूलाल साहू उम्र 30 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगॉव जिला महासमुंद का होना बताया। जिसके पास से भारी मात्रा अवैध शराब मिला आरोपी के कब्जे से 125 नग मशाला 80 नग देशी प्लेन शराब ,150 गोवा अंग्रेजी शराब कुल 355 पौवा 63.900 लीटर शराब कीमती 40450 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना तुमगांव में अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

 

*प्रकरण 02 :-* इसी प्रकार मुकबीर से सूचना मिला की एक व्यक्ति ग्राम अछौला में अवैध शराब बिक्री करने रखा है की सूचना पर पुलिस की टीम के द्वारा ग्राम अछोला थाना तुमगांव में एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम 02. रितेश साहू पिता महेश साहू उम्र 27 वर्ष साकिन अछोला तुमगॉव महासमुंद का निवासी होना बताया। जिसके कब्जे से 175 नग देशी प्लेन शराब , 90 नग मशाला शराब ,50 गोवा अंग्रेजी शराब कुल 315 पौवा कुल 56.700 लीटर कीमती 33050 रुपया कोजप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना तुमगांव में अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

 

*यह सम्पूर्ण कार्यवाही महासमुन्द की टीम के द्वारा की गई है।*

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