1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाए: सीएमओ
संपादक कुंजकुमार रात्रे महासमुंद। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का आदेश जारी किया है। अब जो मतदाता 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, वे आगामी स्थानीय नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी विजय पाण्डेय ने बताया है कि पूर्व में निर्वाचक नामावली के लिए 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि तय थी। अब राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन अधिनियम में संशोधन के बाद 1 अक्टूबर 2024 की तिथि तय की गई है। इसका प्रकाशन राजपत्र में किया जा चुका है। यह प्रक्रिया चुनाव में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। नगर के ऐसे नागरिकों से अपील है कि अगर आपकी आयु 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो गयी हो तो आप फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2024 तक तहसील कार्यालय के निर्वाचन शाखा में दावा कर सकते हैं।