छत्तीसगढ़

अवैध हाथभट्टी महुआ शराब के निर्माण पर कार्यवाही करने

कुजूरात्रे महासमुंद 10 अप्रैल 2024/ मंगलवार को मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम बसना द्वारा ग्राम ठाकुरपाली में अवैध हाथभट्टी महुआ शराब के निर्माण पर कार्यवाही करने दबिश देने पर ठाकुरपाली गांव से लगे हुए नाले के पास हाथभट्टी में रखी हुई, महुआ लाहन 12 प्लास्टिक बोरे में 600 किलोग्राम, 01 प्लास्टिक ड्रम में 200 किलोग्राम कुल 800 किलोग्राम किण्वन अवस्था में महुआ लाहन कीमत 40 हजार रुपए तथा प्लास्टिक जेरिकेन एवं बाल्टी में रखी हुई कुल 45 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब कीमत 9000 रुपए कुल बाज़ार मूल्य 49000 रुपए है। उक्त मदिरा 45 लीटर हाथ भट्टी महुवा शराब को विधिवत कब्जे आबकारी लिया गया, महुवा लाहन को मौके पर नष्ट किया गया।उक्त अज्ञात आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया एवं अज्ञात आरोपी के संबंध में पतासाजी की जा रही है। उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त बसना के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक नितेश सिंह बैंस के नेतृत्व में की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी आरक्षक संजय मरकाम तथा आबकारी स्टाफ बसना उपस्थित थे। 8.35 लीटर ओड़िशा निर्मित मदिरा जप्तआबकारी वृत्त बागबाहरा द्वारा नरेश मलहोत्रा ग्राम भिलाईदादर, थाना कोमाखान के रिहायसी मकान की विधिवत तलाशी लिए जाने पर 5 नग ओड़िशा राज्य निर्मित मैकडॉवेल नंबर 1 व्हिस्की का पाव (प्रत्येक में 180ml), कुल 0.900 लीटर, 5 नग ओड़िशा राज्य निर्मित किंगफिशर बीयर की बॉटल, (प्रत्येक में 650ml) , कुल 3.25 लीटर, 21 नग पाउच जेब्रा छाप ओड़िशा राज्य निर्मित महुआ मदिरा (प्रत्येक में 200ml4.200 लीटर कुल 8.35 लीटर अवैध मदिरा जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1)(क)(च),34(2),36,59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया एवं प्रकरण में आगे की कार्यवाही जारी है ।उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त बागबाहरा प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक विकास बढेंद्र के नेतृत्व में की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उप निरीक्षक वृत्त महासमुंद शहर मुकेश कुमार वर्मा ,आरक्षक देवेश मांझी , नगर सैनिक देवकी ठाकुर एवम समस्त आबकारी स्टाफ महासमुंद शहर/बागबाहरा उपस्थित थे।

 

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