छत्तीसगढ़

बेकसूरों को मिला न्याय, असली आरोपी गिरफतार

पीड़िता से झूठी रिपोर्ट करवा कर फंसाने वाले खुद पहुंचे सलाखों के पीछे

 कुंजूरात्रे महासमुंद  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2024 को पीड़िता थाना पिथौरा पहुंच कर बतायी कि दिनांक 31.08.2024 को करीबन 03ः00 बजे ये अपना इलाज करवाने के लिए बिरकोनी से सपोस के लिए निकली थी इसी दौरान थाना चौक पिथौरा में सपोस जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी तभी दो मोटर सायकल सवार व्यक्ति उसके पास आये जिसमें से एक व्यक्ति की उम्र करीबन 23 साल तथा दूसरे व्यक्ति की उम्र करीबन 65 साल रही होगी । वे दोनो इससे पुछे कहां जाना है तो ये बतायी सपोस जाउंगी । तब दोनो व्यक्ति बोले की वे लोग माटी दरहा गांव के है और अपने गांव जा रहे है रास्ते में तुमको सपोस में उतार देंगे । तब ये उनके साथ मोटर सायकल में बैठकर गयी जब सपोस पहुंचे तो वे लोग मोटर सायकल से नही उतारे और उसे माटी दरहा गांव ले गये जहां गांव के स्कूल में ले जाकर इसके साथ दोनो बारी-बारी से जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाये और उसके बाद दोनो इसे अपना अपना घर भी दिखाये । दूसरे दिन सुबह 23 वर्षीय लड़का मोटर सायकल में बिठाकर पिथौरा राईस मील के पास छोड़कर चला गया । जिसके बाद रिपोर्ट लिखाने थाना पिथौरा पहुंची , जहां घटना स्थल ग्राम माटी दरहा होना बताने पर पिथौरा थाना के स्टाफ के साथ थाना सांकरा आकर अपना रिपोर्ट दर्ज करायी । महिला की रिपोर्ट पर थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 120/24 धारा 64(2) एम, 70(1) बीएनएस का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान पीड़िता से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पुछताछ करने पर उसके बताये घटना स्थल के निरीक्षण करने एवं उसके बताये घटना क्रम संदेहास्पद प्रतीत होने से सीसीटीव्ही फुटेज का अवलोकन, तकनीकी एनालिसीस एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना के तस्दीक करने तथा जिन व्यक्तियों के ऊपर पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया था उनकी उपस्थिति घटना स्थल के आस-पास होना स्पष्ट न होने से वास्तविक घटना की जानकारी एवं निष्पक्ष कार्यवाही हेतु पृथक पृथक टीम बनाकर पुनः मनावैज्ञानिक तरीके से महिला अधिकारियों द्वारा पुछताछ करने पर महिला द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.08.2024 को ग्राम तेन्दूवाही निवासी महेश बजाज पीड़िता को बिरकोनी से ग्राम माटीदरहा अशोक संवरा के घर ले गया जहां अशोक सांवरा के द्वारा पीड़िता को डरा धमका कर , उपरोक्त दोनो 23 वर्षीय एवं 65 वर्षीय माटी दरहा निवासी व्यक्तियों को झुठे बलात्कार के केस में फसाने बोलने पर महिला के द्वारा थाना सांकरा में उन व्यक्तियों के विरूद्व झुठा रिपोर्ट दर्ज करना बतायी तथा जिसके बोलने पर महिला के द्वारा झुठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी , उसी व्यक्ति के द्वारा ही उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाया तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ भी शारीरिक सबंध बनवाया । इस दौरान महेश बजाज ने अशोक संवरा का साथ दिया था बाद में अशोक संवरा एवं महेश बजाज दोनो मिलकर महिला को पिथौरा लाकर छोड़ दिये ।

इस प्रकार अशोक संवरा ने जिन दो व्यक्तियों को महिला सबंधी गंभीर अपराध बलात्कार के केस में झुठा फसाने हेतु पीड़िता को डराया , धमकाया था उनमें से एक व्यक्ति के परिवार की लड़की पर वह बुरी नीयत रखता था एवं दूसरे व्यक्ति से भया दोहन कर पैसा प्राप्त करना चाहता था । इसके लिए उसने सुनियोजित तरीके से एक महिला को डरा धमका कर झुठा बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु योजना बनाया था किन्तु पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए , दो निर्दोष व्यक्तियों को झुठे बलात्कार के प्रकरण में फसाने हेतु पीड़िता के माध्यम से दर्ज कराया गया प्रकरण अपराध क्रमांक 120/24 धारा 64(2)(m), 70(1) BNS को खारिज किया गया तथा योजना बनाने वाले आरोपी अशोक संवरा , उसके साथी महेश बजाज एवं एक अन्य व्यक्ति के विरूद्व पृथक से थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 122/2024 धारा 64(2) (एम), 3(5) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है । आरोपी अशोक सवरा तथा महेश बजाज को दिनांक 06.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । आरोपी अशोक संवरा हत्या के 02 प्रकरण में एवं आरोपी महेश बजाज हत्या के 01 प्रकरण में पूर्व में भी जेल जा चुके है । दोनो ही आदतन अपराधी है । चंूकि महिला सबंधी अपराध बहुत ही गंभीर प्रकृति का होता है एवं पुलिस द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्यवाही की जाती है । इसी बात का अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाभ उठाने का प्रयास करते हुए अशोक संवरा ने षडयंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से महिला को डरा धमका कर , महिला से झुठी रिपोर्ट दर्ज करवाया किन्तु पुलिस की सुझ बुझ एवं तत्परता से त्वरित कार्यवाही करने पर प्रकरण की वास्तविकता का खुलासा हुआ एवं षडयंत्र रचने वाले एवं उसके साथी को ही जेल भेजा गया ।

नाम आरोपी:-

*01* अशोक संवरा उर्फ अशोक भोई पिता भोजराज भोई उम्र 55 साल निवासी माटी दरहा थाना सांकरा जिला महासमुंद

*02.* महेश बजाज उर्फ महावीर पिता चंदराम उम्र 59 साल निवासी तेन्दूवाही थाना तुमगांव जिला महासमुंद

जप्ती समान

01 आरोपी अशोक संवरा से 2000 रूपये ।

02. आरोपी महेश प्रधान से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एचएफ डीलक्स क्रमांक सीजी 04 एमएफ 8102

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