छत्तीसगढ़

कांग्रेस नेता उत्तम राणा अब जाएंगे जेल, किराएदार महिला के साथ किया बलत्कार 

कुंजूरात्रेमहासमुंदनए कानून नए धारा कांग्रेस नेता उत्तम राणा पर लग चुका है। इनके उपर संगीन आरोप दुष्कर्म का लगा हुआ है। अब जेल के सलाखों में पहुंच गया है। बतादें, आरोपी ने पहले उक्त महिला को अपने घर पर किराए के कमरा उपलब्ध करवाया था, लेकिन, कांग्रेस नेता की हरकतों से परेशान महिला ने घर बदल कर दूसरी जगह किराये के मकान में चली गई थी। अब कुल मिलाकर इस रंगबाज नेता अब सलाखों में पहुंच गया है।

पुलिस ने कोमाखान क्षेत्र के कांग्रेस नेता जनपद सदस्य उत्तम राणा को एक विवाहित महिला के घर रात को घुसकर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने के आरोप में बीएनएस की धारा 64-1, 331, 115-2 एवं 351 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी शैलेन्द्र नाग को भी निलंबित किया गया है। पुलिस के अनुसार उपरोक्त मामला कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम बिन्द्रावन का है। जहां पीडि़ता आरोपी के घर में किराये में रहती थी। वहां उसकी हरकतों से परेशान होकर घर बदल कर दूसरी जगह किराये के मकान में चली गई थी। बीते 9 जुलाई की रात आरोपी उसके घर के पीछे का दरवाजा तोडक़र घर में घुसा। मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुये जबरन दैहिक शौषण किया। इस घटना में पीडि़ता के सिर में चोट भी आयी, एक टांका भी लगा है।

हादसे से घबरायी महिला अपनी सहेली के साथ कोमाखान थाना शिकायत करने गई थी। उसने कांग्रेस नेता उत्तम राणा के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। लेकिन कोमाखान थाना में पदस्थ टीआई शैलेन्द्र नाग ने उसे देर तक बैठाकर रखा और उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद पीडि़ता दुखी होकर वापस अपने घर चली गई। फिर पीडि़ता ने इसकी शिकायत SP आशुतोष सिंह से की। कोमाखान थाने के टीआई के खिलाफ शिकायत करते हुए उसकी FIR दर्ज करने की मांग की। SP आशुतोष सिंह ने कोमाखान थाना पदस्थ TI शैलेन्द्र नाग के खिलाफ जांच का आदेश दिया जिसमें TI शैलेन्द्र नाग द्वारा FIR नहीं करने की जानकारी सही साबित हुई।

इसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए टीआई शैलेन्द्र नाग को सस्पेंड कर दिया और आरोपी नेता उत्तम राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उत्तम राणा के खिलाफ महिला की रिपोर्ट पर रात को अपराध करने की नियत से घर में घुसने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने के आरोप में भा न्याय. सं. की धारा 64-1, 331, 115-2, 351 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई में लेकर आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में उसे रिमांड पर जेल भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी उत्तम राणा वर्तमान में जनपद सदस्य है तथा पूर्व में युवक कांग्रेस का पदाधिकारी रहा है।

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