छत्तीसगढ़

अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय पर आबकारी विभाग की सतत कार्रवाई जारी

कुंजूरात्रे महासमुंद 22 अप्रैल 2024/ मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम सरायपाली द्वारा सोमवार को ग्राम गेर्रा थाना बलौदा के शिशुपाल पर्वत से लगे पहाड़ी में अवैध हाथभट्टी महुआ शराब के निर्माण पर कार्यवाही करने दबिश देने पर गांव से लगे हुए पहाड़ी के उपर हाथभट्टी में अलग-अलग स्थान में रखी 27 प्लास्टिक बोरियों में कुल 945 किलोग्राम महुआ लाहन कीमत 47250 रुपए एवं एक प्लास्टिक बोरी में पॉलीथिन में बंधा हुआ 20 लीटर हाथभटी महुआ शराब कीमत 4000 रुपए कुल बाजार मूल्य 51250 रुपए को विधिवत कब्जे आबकारी लिया गया तथा महुआ लाहन को मौके पर नष्ट किया गया।उक्त लावारिश सामग्री के स्वामित्व के संबंध में पतासाजी किए जाने पर कुछ पता नहीं चलने पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया एवं अज्ञात आरोपियों के संबंध में पतासाजी की जा रही है। उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त सरायपाली के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक शिवशंकर के नेतृत्व में की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी स्टाफ सरायपाली उपस्थित र

हे।

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