छत्तीसगढ़

मदिरा दुकानों के अनियमितता प्रकरणों में आबकारी विभाग महासमुन्द की कड़ी कार्यवाई

मदिरा में मिलावट तथा ओवर रेट के प्रकरणों में कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज

12 कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त

महासमुंद। महासमुंद अकबरी विभाग में मदिरा दुकानों के सुचारु संचालन व आबकारी राजस्व की सुरक्षा के मद्देनजर मदिरा दुकानों की सतत जाँच व कड़ी निगरानी में जिले के समस्त वृत्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा मदिरा दुकानों का सघन निरीक्षण किया.

कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान तुमगांव में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मदिरा विक्रय काउंटर पर रखे आफ्टर डार्क व्हिस्की की 01 बोतल मदिरा का होलोग्राम क्षतिग्रस्त होना तथा उक्त मदिरा के तेजी परीक्षण में मदिरा में मिलावट होना पाया गया उक्त कृत्य में संलिप्त मदिरा दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता विजय ब्रह्मे तथा विक्रयकर्ता किशन पांडे के विरुद्ध धारा 38-क आब. एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा उक्त कर्मचारियों को तत्काल सेवा से निष्कासित कर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है.

आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त-महासमुंद अंतरिक हृदय कुमार तिरपुडे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान आबकारी उप निरीक्षक दरसराम सोनी, वृत-महासमुंद शहर एवं आबकारी स्टाफ के साथ प्लेसमेंट एजेंसी सुमित फैसिलिटीस प्रा. लिमि. के जिला प्रतिनिधि प्रवेश कुमार जैन तथा फील्ड ऑफिसर गोल्डन कुमार उपस्थित रहे, विदित हो कि हाल ही में विदेशी मदिरा दुकान-सांकरा तथा बसना में मदिरा मिलावट के प्रकरणों में 02 मुख्य विक्रयकर्ताओं तथा 04 विक्रयकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर सेवा से निष्कासित करने तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है.

विदेशी मदिरा दुकान-शीतलीनाला में ओवर रेट के एक अन्य प्रकरण में 01 मुख्य विक्रयकर्ता, 02 विक्रयकर्ताओं तथा 01 मल्टीपर्पस वर्कर के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है।जिले की मदिरा दुकानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। मदिरा दुकानों में ओवर रेट, मिलावट तथा निर्धारित विक्रय सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा विक्रय पाये जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।

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