छत्तीसगढ़

बैंक मैनेजर के मनमानी से परेशान आवेदक ने कलेक्टर से किया शिकायत

संपादक कुजकुमार रात्रे महासमुंद : आवेदक हीरेश कुमार साहू ने बैंक मैनेजर बलराम दीवान पंजाब नेशनल बैंक रायपुर रोड में मोबाइल दुकान प्रारंभ करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन प्रदान करने की लिए आवेदन प्रस्तुत किया था | 3 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 10 लाख का लोन स्वीकृति प्रदान की गई तत्पश्चात 4 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आवेदक के द्वारा का प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें 35% परसेंट सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होता है

तत्पश्चाप बलराम दीवान शाखा प्रबंधक के द्वारा ₹2 लाख रुपया सावधि जमा करने को कहा | जिसके अनुपालन में दिनांक 17 अगस्त 2024 को सावधि जमा किया गया | शाखा प्रबंधक बलराम दीवान के निर्देश पर 20 अगस्त 2024 को ₹50000 मार्जिन मनी बैंक में जमा किया गया किसके उपरांत आवेदक अनेकों बार शाखा प्रबंधन से संपर्क कर ऋण भुगतान हेतु अनुरोध किया गया परंतु आज तक ऋण स्वीकृति नहीं किया जाने से आवेदक को भारी आर्थिक क्षति हो रही है | कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि ऐसे बैंक मैनेजर ऊपर कठोर कार्रवाई करें |

 

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