छत्तीसगढ़

महासमुन्द पुलिस के द्वारा सबमर्सिबल पम्प एवं बैटरी चोरी के गिरोह पुलिस के गिरफ्त में

कुजूरात्रे महासमुन्द तुमगांवघटना संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सहदेव राम ध्रुव पिता स्व. बिसराम ध्रुव उम्र 59 वर्ष निवासी मुस्की ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका ग्राम मुस्की में बोकराहा खार में 02 एकड खेत है जिसमें 3 एच.पी. का साबर कंपनी का सबमर्सिबल पम्प लगा हुआ था जिसे दिनांक 17.03.2024 को रात्रि में किसी अज्ञात चोर द्वारा बोर से निकालकर चोरी कर ले गया तथा उसी रात दिनांक 17.03.2024 को गांव के ही तोरण ध्रुव, गणेस साहू, किशोर ध्रुव एवं देवनारायण साहू के घर में रखे ट्रेक्टर से अज्ञात चोर द्वारा बैटरी चोरी कर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना तुमगांव में अपराध धारा 379, 34 भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान दिनांक 10.04.2024 को पुलिस की टीम के द्वारा 03 व्यक्ति (01) आलेक देवार पिता अकबर देवार उम्र 18 वर्ष (02) महराजा देवार पिता कनखई देवार उम्र 19 वर्ष तथा (03) उत्तम देवार पिता रंजीत देवार उम्र 25 वर्ष सा. शारदा मंदिर के पिछे वार्ड नं. 04 महासमुन्द अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जिसमें पूछताछ करने पर उक्त खेत का सबमर्सिबल पम्प एवं गाॅव के टैªक्टरों से बैटरी चोरी करना स्वीकार किये। पुलिस की टीम के द्वारा आरोपियों के कब्जे से 05 नग बैटरी एवं 01 नग सबमर्सिबल पम्प जप्त किया गया।उत्तम देवार के द्वारा अपने घर में अलग से सबमर्सिबल पम्प, 2 बैटरी कापर वायर तथा केबल वायर रखा हुआ मिला उक्त समान के संबंध में वैद्य कागजात पेश करने नोटिस देने पर किसी प्रकार का कागजात नही होना बतायाआरोपियों के कब्जे से 07 नग बैटरी, 04 नग सबमर्सिबल पम्प, बैटरी कापर वायर तथा केबल वायर जप्त कर थाना तुमगांव में अपराध धारा 379, 34 भादवि व 41(1+4) जौ.फो. के तहत् कार्यवाही की गई। यह सम्पूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस के द्वारा की गई।

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