छत्तीसगढ़

कच्ची शराब पर आबकारी विभाग सरायपाली की बड़ी कार्यवाही

90 लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 700 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त      

   कुंजूरात्रे महासमुंद वैध रूप से आसवित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा बाबत् कलेक्टर महोदय के निर्देश के तारतम्य में आबकारी विभाग द्वारा की जा रही सतत कार्रवाई के क्रम में दिनांक 19-09-2024 को मुखबीर द्वारा रोड़ गस्त दौरान दूरभाष से सूचना दिया कि ग्राम महुवा डीपा पहाड़ी के किनारे कुछ लोग काफी मात्रा में विक्रय करने हेतु शराब निर्माण कर रखे हुए हैं.

उक्त सूचना के आधार पर समयाभाववश साक्ष्य नष्ट होने की संभावना के मद्देनजर बिना सर्चवारंट प्राप्त किये स्टाफ को हमराह में लेकर दबिश हेतु ग्राम महुआ डीपा पहाड़ी की ओर रवाना हुआ.

आबकारी टीम को देख आरोपीयों द्वारा जंगल की ओर भागने लगे. आरोपियों को भागते देख पीछा किया गया परंतु जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे. बाद वापस आकर गवाहो के समक्ष पहाड़ी के पास नाला किनारे स्थित झाड़ियों की तलाशी ली जाने से दो प्लास्टिक के बोरियो के अंदर 18 पॉलिथीन में भरी हुई प्रत्येक में 5- 5 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब कुल मात्रा 90.00 लीटर हाथ भट्टी मदिरा कीमती 18000/-रूपये एवं 14 प्लास्टिक बोरियो में भरी हुई महुआ लहान प्रत्येक में 50-50 किलो ग्राम कुल मात्रा 700किलो ग्राम कीमती 35000/-रूपये बरामद हुई मौके पर जांच बाद लहान की सेम्पल लेकर सील बंद कर कब्जे आबकारी लिया. आरोपियों की पताशाजी किया गया कोई पता नहीं चलने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2011 की धारा 34 (1)च एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा आरोपी की पताशाजी की जा रही है.

उपरोक्त कार्यवाही दरसराम सोनी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सरायपाली एवं नितेश सिंह बैस आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बसना की संयुक्त टीम द्वारा की गयी, जिसमें आरक्षक राजकिशोर पांडे, खिनीराम खुटे, संजय मरकाम, एवं समस्त आबकारी स्टाफ उपस्थित रहे.

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