छत्तीसगढ़

शराब की अवैध बिक्री करते 01 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में।

आरोपी के कब्जे से 56.160 लीटर शराब कीमती 38140 रूपये की शराब जप्त।

कुंजूरात्रे महासमुंद भी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों व सायबर सेल महासमुन्द की टीम द्वारा अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिंग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण मादक पदार्थ परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था ।कि दिनांक 31.08.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम मोहंदी, खल्लारी में एक व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब अपने अटल आवास के घर में बिक्री हेतु रखा है,कि सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस की टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर मौका ग्राम मोहंदी के अटल आवास में दबिश दिया गया। पुलिस की टीम के द्वारा मौके पर एक व्यक्ति को पकडा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम (01) प्यारेलाल मिर्धा पिता स्व. चैतु मिर्धा उम्र 55 वर्ष सा. ग्राम मोहंदी, खल्लारी, महासमुन्द होना बताये।

पुलिस की टीम के द्वारा संदेही से पूछे जाने पर टीम को गोलमोल जवाब देने लगा जिस पर पुलिस टीम को संदेह होने पर घर की तलाशी लिया गया। घर के अंदर भारी मात्रा मे शराब मिला । जिसके संबंध में आरोपी को अवैध शराब बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु कहा गया जिनके द्वारा वैध दस्तावेज नही होना लिखित मे पेश किया गया। जिस पर 174 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक पौवा 180 एमएल कुल 31.320 लीटर, 98 पौवा देशी मशाला शराब प्रत्येक 180 एमएल कुल 17.640 लीटर तथा 50 पौवा गोल्डन गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक 180 एमएल कुल 7.200 लीटर कुल 56.160 लीटर शराब कीमती 38140 रूपये जप्त कर थाना खल्लारी में अपधरा/धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

यह संपूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस के द्वारा की गई।

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