छत्तीसगढ़

आरोपी के कब्जे से 50 लीटर देशी महुआ शराब कीमती 10000 रूपये को जप्त किया गया।

कुंजूरात्रे महासमुन्द छत्तीसगढ में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुये व छत्तीसगढ में आदर्श आचार संहिता लगते ही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, महोदय के द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों व सायबर सेल महासमुन्द की टीम द्वारा अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिंग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण मादक पदार्थ परिवहन पर कार्यवाही लगातार की जा रही है। किदिनांक 22.04.2024 को जरिये मुखबिर की सूचना मिला कि ग्राम पतेरापाली का एक व्यक्ति अपने मोटर सायकल मे अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब लेकर ग्राम पतेरापाली से ग्राम सहजपानी जाने वाला है सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस की टीम के द्वारा त्वरीत कार्यवाही करते हुये टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर मौका ग्राम पतेरापाली से ग्राम सहजपानी जाने का रास्ता आम पेड के पास नाकाबंदी किया गया। जहाॅ एक व्यक्ति मोटर सायकल मे सवार होकर आया जो अपने सीट के पीछे मे दो प्लास्टिक बोरियो के अंदर कुछ सामान रखा हुआ था जिसे पुलिस की टीम के रोका गया जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम रविलाल सेठ पिता गोपाल सेठ जाति केंवट उम्र 40 साल साकिन पतेरापाली थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी होना बताया, तथा पीछे दो बोरियो मे रखे सामान के संबंध मे पूछताछ करने पर गोलमोल जबाब देने लगा शराब रखने का संदेह होने से, कडाई से पूछताछ करने पर दोनो बोरियो के अंदर शराब होना बताया। आरोपी के पास 02 नग प्लास्टिक बोरियो की तलाशी लिया गया जिसके अंदर 05-05 लीटर क्षमता वाली 10 नग प्लास्टिक झिल्ली मे भरी हुई कुल 50 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब भरी हुई मिला उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जो अपने कोई कागजात नही होना बताया। आरोपी के कब्जे से कुल 50 लीटर अवैध महुआ शराब कीमती 10000 रूपये जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना सिंघोडा में अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया।*

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