छत्तीसगढ़

26 लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब और 800 कि.ग्रा. महुआ लहान के साथ दो आरोपी गिरफ़्तार ।

कच्ची शराब पर आबकारी विभाग पिथौरा की कार्रवाई

कुंजूरात्रे महासमुंद रूप से आसवित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा बाबत् कलेक्टर महोदय के निर्देश के तारतम्य में आबकारी विभाग द्वारा की जा रही सतत कार्रवाई के क्रम में दिनांक 18-09-2024 को गश्त के दौरान मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गड़बेड़ा ,थाना पिथौरा में आरोपी परसराम गर्गे S/O बिरझुराम, उम्र-31 वर्ष एवं राहुल बघेल S/O महितराम उम्र-27 वर्ष के द्वारा भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बनाने का काम किया जा रहा हैं।

उक्त सूचना के आधार पर ग्राम गड़बेड़ा में गवाहों के समक्ष आरोपीयों से पूछताछ कर उसके रिहायशी मकान ,बरामदा एवं बाड़ी की विधिवत तलाशी ली जाने पर आरोपी परसराम गर्गे के रिहायशी मकान की बरामदा से 15 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 460 कि.ग्रा. शराब बनाने योग्य महुआ लहान बरामद हुआ एवं आरोपी राहुल बघेल के रिहायसी मकान व बाड़ी से 11 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 340 कि.ग्रा. शराब बनाने योग्य महुआ लहान बरामद हुई,जिसे विधिवत जप्त कर उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आब. एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

अपराध की प्रकृति धारा 59 (क) आब. एक्ट के तहत अजमानतीय होने के कारण आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया.

उपरोक्त कार्रवाई उत्तम बुध्द भारद्वाज सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त पिथौरा की टीम द्वारा की गयी, जिसमें समस्त आबकारी स्टाफ उपस्थित रहे.

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