छत्तीसगढ़

उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त सांकरा प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार झारिया के नेतृत्व में की गई।

पत्रकार कुंजूरात्रे महासमुंद अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कलेक्टर महासमुन्द के निर्देशानुसार एवं प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी  निधीष कोष्टी के मार्गदर्शन में दिनांक 16.10.2024 को मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम सांकरा द्वारा बिजेपुर से गौरिया जंगल मुख्यमार्ग में नाकाबंदी दो पहिया वहाँ हीरो होंडा सीडी डीलक्स वाहन न. CG04 CV8544 से परिवहन करते आरोपी दुर्गेश बाघ पिता अमर सिंह उम्र 20 वर्ष साकिन बिजेपुर, थाना सांकरा के कब्जे से अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कुल मात्रा 10 लीटर जिसका बाजार मूल्य 2000/- एवं जप्त वाहन का बाजार मूल्य लगभग 25000/- , जिसे छ. ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत विधिवत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया |

  •       उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त सांकरा प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार झारिया के नेतृत्व में की गई।

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